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भ्रष्टाचार को रोकने और नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए, भारत की संसद द्वारा पारित किया गया ये क़ानून 2005 में सूचना का अधिकार(RTI) अधिनियम 2005 (Right to information act 2005) के नाम से लागू किया गया था। इस अधिनियम के तहत आम जनता को सरकारी दस्तावेज़/ योजनाओं और विभागों से जुड़ी कोई भी जानकारी पाने का अधिकार दिया जाता है

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सूचना का अधिकार(RTI) कब शुरू हुआ ? सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ है ,15 जून, 2005 को शुरू होकर, इसके कानून को पूरा बनने के 120 दिन लगे, कुछ प्रावधान तुरन्त प्रभाव के साथ लागू किए गए थे ।

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सूचना का अधिकार(RTI) की आवश्यकता क्यों ? सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना , सरकार के कामकाज में पारदर्शिता व जवाबदेही या उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना है।

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सूचना का अधिकार(RTI) के तहत किस किस विभाग से सूचना प्राप्त कर सकते हैं ? सूचना के अधिकार के अंतर्गत किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी सूचना मांगी जा सकती है जैसे – सड़क , परिवहन , बिजली , पानी , राशन , आदि । हर सरकारी विभाग में एक सूचना अधिकारी अवश्य होता है जो जनता के प्रश्नों का जवाब देने के लिए ही कार्यरत होता है ।

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कौन सी जानकारी सूचना का अधिकार(RTI) के तहत नहीं ली जा सकती। जिनके सार्वजनिक होने से देश की सुरक्षा और अखंडता को खतरा हो । दूसरे देशों के साथ भारत से जुड़े मामले । निजी संस्थाओं संबंधी जानकारी ।

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सूचना का अधिकार(RTI) में सूचना कौन देगा ? देश के सभी सरकारी विभागों में कम से कम एक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। आपको अपना आवेदन लिखकर उन्हें ही जमा करना होता है।

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सूचना का अधिकार(RTI) अधिनियम के तहत आवेदन कैसे करें ? सबसे पहले आपको आवेदन पत्र लिखकर, 20 रूपये का डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर उसके साथ लगाकर उसकी फोटोकॉपी अपने पास रखनी है, उसके बाद आप स्वयं लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी के पास जाकर आवेदन जमा करा सकते हैं, आप इसे डाक द्वारा भी भेज सकते हैं।

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सूचना का अधिकार(RTI) अधिनियम के तहत आवेदन कैसे करें ? सबसे पहले आपको आवेदन पत्र लिखकर, 20 रूपये का डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर उसके साथ लगाकर उसकी फोटोकॉपी अपने पास रखनी है, उसके बाद आप स्वयं लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी के पास जाकर आवेदन जमा करा सकते हैं, आप इसे डाक द्वारा भी भेज सकते हैं।

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सूचना का अधिकार(RTI)अधिनियम के तहत आवेदन कैसे लिखें ? सूचना का अधिकार 2005 की धारा 6(1) और 6(3) के अंतर्गत आवेदन। सेवा में, अधिकारी का पद / जनसूचना अधिकारी विभाग का नाम-……… विभाग का पता-……… विषय – सूचना का अधिकार के तहत आवेदन RTI Act 2005 के अंतर्गत ……………… से संबधित सूचनाऐं। अपने सवाल यहाँ लिखें। 1-………………………… 2-…………………………. मैं आवेदन फीस के रूप में 20रू का पोस्टलऑर्डर/ डिमांड ड्राफ्ट …….. संख्या अलग से जमा कर रहा /रही हूं। या मैं बी.पी.एल. कार्डधारी हूं। इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं। मेरा बी.पी.एल.कार्ड नं…………..है। यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से सम्बंधित नहीं हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन सम्बंधित लोकसूचना अधिकारी को पांच दिनों के समयावधि के अन्तर्गत हस्तान्तरित करने का कष्ट करें। अपना नाम:………… अपना पता:……………… अपना फोन नं:……………… अपने हस्ताक्षर……………….